March 12, 2025 2:47 AM

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CG News : ग्राम नगरा (धनपुरी) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, महिलाओं को अधिकारों और जिम्मेदारियों की दी गई जानकारी

CG News : ग्राम नगरा (धनपुरी) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, महिलाओं के अधिकारों, घरेलू हिंसा, टोनही प्रताड़ना, शिक्षा और नशा उन्मूलन पर विशेषज्ञों ने दी कानूनी जानकारी

CG News | Sonprabhat Digital Desk

बलरामपुर | जिले के रामानुजगंज तहसील अंतर्गत ग्राम नगरा (धनपुरी) में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हेमंत सर्राफ, अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की। इस अवसर पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोकेश कुमार, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 श्री शाश्वत दुबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता श्री अवधेश गुप्ता एवं श्रीमती किरण यादव, ग्राम सरपंच, सचिव एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत और उद्देश्य

शिविर का शुभारंभ माता सरस्वती और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश हेमंत सर्राफ ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना बेहद आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि अपराध की शुरुआत घर से ही होती है, इसलिए उन्हें अपने घर के माहौल पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, उन्होंने बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष जोर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर संस्कार और शिक्षा दे सकें। उन्होंने माता-पिता और बच्चों के बीच तालमेल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि महिलाओं की शिक्षा समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा पर जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री लोकेश कुमार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, लोक अदालत, घरेलू हिंसा, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, शिक्षा का अधिकार और पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त विधिक सहायता एवं सलाह दी जाती है, जिससे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

अधिवक्ताओं द्वारा कानूनी जागरूकता

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता श्री अवधेश गुप्ता ने टोनही प्रताड़ना अधिनियम और नशा उन्मूलन के प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं, अधिवक्ता श्रीमती किरण यादव ने घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।

ग्रामीणों को मिला लाभ

इस विधिक साक्षरता शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विधिक विशेषज्ञों से अपने कानूनी अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी प्राप्त की। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था।

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