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सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 620 मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर किए गए नष्ट

सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 620 मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर किए गए नष्ट

6:32 PM, Jul 21, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Sanjay singh

सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 620 मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर किए गए नष्ट
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क





ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, तेज आवाज में अश्लील व भड़काऊ गाने बजाने वालों को भी दी गई चेतावनी


राबर्ट्सगंज सोनभद्र। ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित एवं अनुशासित बनाने के उद्देश्य से सोनभद्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 620 अवैध उपकरणों का विनष्टीकरण किया। इनमें 70 मॉडिफाइड साइलेंसर, 450 प्रेशर हॉर्न और 100 हूटर शामिल हैं।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी यातायात राज सोनकर के मार्गदर्शन में 18 अप्रैल 2026 से प्रत्येक शनिवार और रविवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात पुलिस और जनपदीय पुलिस की संयुक्त टीमों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की।इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर का अवैध प्रयोग करने वाले वाहनों से कुल 620 उपकरण जब्त किए गए। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में अश्लील, अभद्र एवं भड़काऊ गाने बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई और भविष्य में ऐसी गतिविधियों से बचने की हिदायत दी गई।मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के स्वर्ण जयंती चौक (बढ़ौली चौराहा) पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जब्त किए गए सभी 70 मॉडिफाइड साइलेंसर, 450 प्रेशर हॉर्न और 100 हूटर का नियमानुसार विनष्टीकरण किया गया।इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात राज सोनकर, क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा तथा यातायात प्रभारी नरेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।पुलिस अधिकारियों ने आमजन और वाहन चालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न एवं हूटर का प्रयोग न करें और सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में अश्लील, अभद्र या भड़काऊ गाने बजाकर ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। ऐसा करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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