24 अक्टूबर को जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर चलेगा विशेष अभियान, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मिलेगा मौका.
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं से अभियान का लाभ उठाने की अपील की.
sonebhadra
5:08 PM, Oct 23, 2026
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Edited By: U. Gupta , Reported By: यू .गुप्ता

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने एवं नाम अपमार्जित कराने के लिए बीएलओ रहेंगे उपस्थित
सोनभद्र, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में 24 अक्टूबर, 2026 (शनिवार) को विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान जनपद के समस्त निर्धारित मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक एकीकृत निर्वाचक नामावली एवं आवश्यक प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहेंगे।

मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से छूटे पात्र नागरिकों, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं एवं पात्र महिलाओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराना है। नागरिक अपने संबंधित मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु फॉर्म-6, प्रवासी निर्वाचक के रूप में नाम सम्मिलित कराने हेतु फॉर्म-6क, मतदाता सूची से नाम अपमार्जित कराने हेतु फॉर्म-7 तथा निवास स्थानांतरण, प्रविष्टियों में संशोधन, बिना सुधार के ईपीआईसी प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन के रूप में चिन्हांकन सहित अन्य निर्धारित संशोधनों के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने जनपद के समस्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं से अपील की है कि वे 24 अक्टूबर को अपने निर्धारित मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन करें तथा आवश्यकतानुसार आवेदन प्रस्तुत कर इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना आवश्यक है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
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