सोनभद्र / सोन प्रभात न्यूज डेस्क / Sonbhadra BJP MLA Rape Case
- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हुआ न्याय, लग गए 9 साल।
- एम पी/ एम एल ए कोर्ट ने सुनाई सजा, 25 साल का कठोर कारावास और 10 लाख का जुर्माना।
- विधानसभा 403 दुद्धी से बने थे भाजपा की सीट पर विधायक, सियासी दलों में उप चुनाव को लेकर हलचल।
उत्तर प्रदेश राज्य के अंतिम विधानसभा क्षेत्र 403 दुद्धी Sonbhadra से भाजपा ने रामदुलार गोंड ( Ramdular Gond) को टिकट देते वक्त शायद यह नहीं सोचा था कि जिसे वे टिकट दे रहे हैं उनका पिछला इतिहास क्या है? या फिर उनके पिछले करतूतों से पार्टी की छवि को प्रभावित हो सकती है। ताजा खबर की बात करें तो बीते 12 दिसंबर को एम पी / एम एल ए कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड( Ramdular Gond) को दोषी करार दिया था और 15 दिसंबर को सजा सुनाने की तिथि मुकर्रर की थी। इंतजार समाप्त हुआ और दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एम पी / एम एल ए कोर्ट ने 25 साल सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
2014 से ही चल रहा था नाबालिग से दुष्कर्म का केस
पहले तो कई दिनों तक कोर्ट में 17 अक्तूबर 2023 को फैसला आने वाला था, टल गया। इससे पहले भी इसी साल तीन चार बार तारीखें टली और 9 साल से चल रहे इस मामले पर न्यायालय का फैसला नहीं आया। सोनभद्र Sonbhadra जिला के दुद्धी विधानसभा के वर्तमान विधायक पर नाबालिग दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का है। नेशनल टी वी चैनल हो या सोनभद्र के स्थानीय चैनल कई बार दुद्धी के विधायक राम दुलार गोंड के इस मुकदमे पर पेशी और तारीखों की खबर सुर्खियां बटोरी है। लेकिन पीड़िता के भाई और परिवार जनों ने हिम्मत नही हारी और अंत में आज न्याय की जीत हुई और भाजपा विधायक को 25 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
नौ वर्ष पूर्व डरा धमका कर नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज प्रथम/ एमपी एमएलए कोर्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खान की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाकर 25 वर्ष की कैद, जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 लाख 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। उधर अब विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और दुद्धी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हो सकता है।
क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 नवंबर 2014 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि वह शाम को सात बजे अपने घर पर था तभी उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आ गई। पूछने पर उसने बताया कि भईया मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूं। उसने बताया कि रामदुलारे गौंड पुत्र रामधनी निवासी रासपहरी, थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र जो तत्कालीन प्रधानपति थे अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार जान मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर 12 दिसंबर को दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया था। अदालत में सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां कम से कम सजा दिए जाने की मांग की, वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने अधिक से अधिक सजा उम्रकैद की मांग की। अदालत ने सुनवाई करते हुए पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को 25 वर्ष की कैद, जिसमें 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 10 लाख 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अब दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। पीड़िता के भाई के अनुसार रामदुलार गोंड जब प्रधान पति थे उस समय वह क्षेत्र में काफी दबंग व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और वर्तमान में भाजपा की सीट से दुद्धी विधानसभा के विधायक है।
सभी दांव पेंच हुए फेल, मिली सजा हुआ न्याय, विधायक सदस्यता होगी समाप्त?
भाजपा विधायक द्वारा पीड़िता के घर जाकर लगातार सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन पीड़िता के परिवार ने उम्मीद नही छोड़ी और उसे आज न्याय मिला। पीड़िता की बात करे तो वह अब बालिग है और उसकी शादी भी हो चुकी है। एम पी / एम एल ए कोर्ट में यह मामला पहले से चल रहा था न्यायालय में दोनो पक्षों के सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। जिस मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं सहयोगी अधिवक्ता विकास शाक्य व रामजियावन सिंह यादव ने बहस की।
दुद्धी विधान सभा में अब होगा उप चुनाव? सोनभद्र के इतिहास में पहली बार
दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड के सजा के बाद यह तो अब तय हो गया है कि इनकी विधायकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। वहीं अब दुद्धी विधानसभा में उप चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।
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