Sonprabhat Digital Desk
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में दुष्कर्म के दोषी छोटेलाल को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
इस मामले में पीड़िता ने 26 अप्रैल 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि छोटेलाल ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की और विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी छोटेलाल को 10 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की। यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है और पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद है।
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