- अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी सोनू कुरैशी को सुनाई कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा.
Sonbhadra News | सोनप्रभात Report : Rajesh Pathak / Ashish Gupta
सोनभद्र जिले की अदालत ने करीब 7 वर्ष पुराने नाबालिग छात्रा के साथ जबरन छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद को दोषी पाकर 5 वर्ष का कठोर कारावास और साढ़े आठ हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत का निर्णय और सजा की जानकारी
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया।
दोषी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा।
अर्थदंड: 8,500 रुपये, न देने पर एक माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जेल में पहले से बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अर्थदंड की राशि में से 5,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ओबरा थाना क्षेत्र की निवासी है और उस समय कक्षा 11 की छात्रा थी।
घटना की तारीख: 12–14 सितंबर 2018
पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि स्कूल से लौटते समय सोनू कुरैशी उर्फ शाहिद ने उसके साथ जबरन छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी।
इस घटना के कारण छात्रा का पाठ्यक्रम बाधित हुआ और मानसिक रूप से भयभीत रही।
इस तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पर्याप्त सबूत मिलने पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।
📝 सुनवाई की प्रक्रिया
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान:
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने
7 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया
सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर सोनू कुरैशी को दोषी ठहराया गया।
👩⚖️ अभियोजन और सरकारी वकील का योगदान
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस करते हुए सजा की मांग की। उनके तर्क और प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर अदालत ने कठोर फैसला सुनाया।

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