• प्रत्येक पर 11,500 रुपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा
Sonbhadra News | Sonprabhat | Jitendra Chandravanshi
सोनभद्र। सात साल पुराने छेड़खानी और घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने तीन आरोपियों को चार-चार वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 11,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 25,000 रुपये वादी मुकदमा को दिए जाएं।
मामले का विवरण
मामला अनपरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता के पिता ने 3 मार्च 2018 को थाने में तहरीर दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2 मार्च 2018 की शाम 6:30 बजे उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी शौच के लिए निकली थी। तभी ग्राम रणहोर, थाना अनपरा निवासी आशीष कुमार पुत्र दयाराम ने उसकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे जबरन बंधा की ओर ले जाने की कोशिश की। लड़की के चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया।

कुछ ही देर बाद उमेश कुमार पुत्र दयाराम, जगदीश पुत्र द्वारिका, और आशीष पुत्र छोटेलाल समेत कुछ अन्य लोग लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़िता के घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने लगे। इस घटना में परिवार के कई सदस्यों को गंभीर चोटें आईं।
न्यायालय का निर्णय
पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
सजा का विवरण
- तीनों दोषियों को 4-4 वर्ष की कठोर कैद
- प्रत्येक दोषी पर 11,500 रुपये अर्थदंड
- जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त कैद
- अर्थदंड की धनराशि में से 25,000 रुपये वादी मुकदमा को दिए जाएंगे
- जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी
अभियोजन पक्ष की दलीलें
सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने अदालत में मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की।

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