• पांच वर्ष पूर्व सुषमा अवस्थी की हत्या के मामले में सुनाया गया फैसला
Sonbhadra News | Sonprabhat | Rajesh Pathak
सोनभद्र : जिला सोनभद्र की विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने बुधवार को बहुचर्चित दहेज हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। करीब पांच वर्ष पूर्व हुई सुषमा अवस्थी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति राजन अवस्थी को 7 वर्ष की कठोर कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त तीन माह की कैद भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
प्रकरण के अनुसार, संतोष कुमार पांडेय निवासी सिंहपुर, थाना मौहररा, जिला रोहतास ने प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी बहन सुषमा अवस्थी की शादी फरवरी 2017 में राजन अवस्थी पुत्र संतेश्वर अवस्थी निवासी मुंसफी कॉलोनी, रॉबर्ट्सगंज से हुई थी। विवाह के बाद से ही सुषमा को दहेज की मांग को लेकर पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा।

तहरीर के अनुसार, 30 अप्रैल 2020 को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली से मोबाइल पर सूचना मिली कि सुषमा अवस्थी की मृत्यु हो गई है। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या पति और ससुराल वालों द्वारा की गई है।
पुलिस व न्यायिक प्रक्रिया:
प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की गंभीरता से विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता सी. शशांक शेखर कात्यायन ने मजबूत पैरवी करते हुए मामले को न्याय की दिशा में पहुंचाया।
अदालत का निर्णय:
विशेष न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों और अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर आरोपी राजन अवस्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत दोषी मानते हुए 7 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।

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