Sonbhadra News | संवाददाता – जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी ब्यूरो चीफ, सोनभद्र / राजेश पाठक
सोनभद्र। चार साल पुराने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर धीरज यादव को चार वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
घटना 28 सितंबर 2020 की, एफआईआर 7 अक्टूबर को हुई थी दर्ज
प्रकरण के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 7 अक्टूबर 2020 को थाने में तहरीर दी थी कि 28 सितंबर 2020 को शाम करीब 3:30 बजे जब वह घास काटकर घर लौटी, तो उसने देखा कि जैत गांव निवासी धीरज यादव (पुत्र अशोक यादव) उसकी नाबालिग बेटी का हाथ पकड़कर जबरन खींच रहा था। महिला को देखकर आरोपी मौके से भाग गया।
पुलिस ने की जांच, साक्ष्य मिलने पर दाखिल की चार्जशीट
पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।

अदालत ने 8 गवाहों के बयान और पत्रावली के आधार पर सुनाया फैसला
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना और 8 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का गहन अवलोकन किया। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी धीरज यादव को दोषी करार देते हुए उसे चार साल की सजा सुनाई।
सरकारी वकीलों की प्रभावी बहस रही निर्णायक
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ताओं दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावशाली ढंग से पक्ष रखा, जिससे दोष सिद्ध हो सका।

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