July 1, 2025 7:59 PM

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Sonbhadra News: पेट्रोल छिड़ककर जलाने के आरोपी को 7 वर्ष की सजा, 85 हजार रुपये का जुर्माना

Sonbhadra News | Rajesh Pathak

सोनभद्र । एक वर्ष पूर्व रॉबर्ट्सगंज में एक दुकानदार को पेट्रोल छिड़ककर जलाने की गंभीर वारदात में दोषी पाए गए आरोपी संतोष कुमार कनौजिया को न्यायालय ने सजा सुनाई है। बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) आलोक यादव की अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


अर्थदंड न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी द्वारा अर्थदंड अदा नहीं किया जाता है, तो उसे अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी। साथ ही, आरोपी ने जो अवधि अब तक जेल में बिताई है, उसे सजा की अवधि में समाहित किया जाएगा।


पीड़ित को मिलेगा 80 हजार रुपये का मुआवजा

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देशित किया कि अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़ित दुकानदार राजू चौधरी को दिए जाएं, ताकि उसे इलाज और अन्य आवश्यकताओं में सहायता मिल सके।


घटना का पूरा विवरण

घटना 29 अप्रैल 2024 की रात लगभग 11 बजे की है। पीड़ित की पत्नी सीमा चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वह रोज़ की तरह उस रात भी अपने पति की दुकान बुढ़िया होटल, बढ़ौली चौराहा, रॉबर्ट्सगंज पर पहुंची। वहां उसने देखा कि संतोष कुमार कनौजिया पेट्रोल डालकर उसके पति राजू चौधरी को जला रहा था।

राजू चौधरी की सिर से पेट तक की त्वचा जल गई। सीमा, उसकी ननद शारदा और अन्य लोगों ने मौके पर पहुंचकर कंबल की मदद से आग बुझाई। आरोपी मौके से भागते समय धमकी देकर गया कि यदि पुलिस को सूचना दी गई तो अगली बार हत्या करके लाश गायब कर देगा।


इलाज और पुलिसिया लापरवाही

घटना के तुरंत बाद राजू चौधरी को टोटो से जिला अस्पताल, लोढ़ी ले जाया गया, लेकिन रात अधिक होने के कारण तत्काल इलाज संभव नहीं हो सका। अगले दिन सुबह इलाज शुरू हुआ और गंभीर स्थिति देखते हुए बीएचयू वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया।

Image Source : File Photo (Pixabay)

हालांकि, पीड़ित पक्ष द्वारा रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी गई शिकायत पर शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में 15 मई 2024 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के आदेश पर 17 मई को एफआईआर दर्ज की गई और जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।


आठ गवाहों की गवाही के बाद सुनाई गई सजा

3 सितंबर 2024 को अदालत ने आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए। दोनों पक्षों की बहस, आठ गवाहों की गवाही और पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए कठोर दंड सुनाया।


अभियोजन पक्ष की भूमिका

इस महत्वपूर्ण मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने प्रभावी ढंग से बहस की और मामले को अदालत के समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया।

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