• प्रभावी पैरवी से थाना शक्तिनगर के मामले में हुआ न्यायिक निर्णय
Sonbhadra News | संवाददाता – राजेश पाठक/आशीष गुप्ता
सोनभद्र। जनपद पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं कोर्ट पैरोकार/मोहर्रिर के निरंतर प्रयासों व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शक्तिनगर थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है।
शक्तिनगर थाने में दर्ज था गंभीर मामला
थाना शक्तिनगर में मु0अ0सं0-143/2019 के अंतर्गत धारा 363, 366, 376डी भादवि एवं 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में दो आरोपियों—सचिन कुमार शास्त्री उर्फ गंगा प्रसाद, निवासी कचनी थाना बैढन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) और राहुल कुमार विश्वकर्मा, निवासी ओदगड़ी थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (म.प्र.)—पर मुकदमा चलाया गया।
प्रभावी पैरवी बनी न्यायिक सफलता की कुंजी
जनपद अभियोजन टीम, पुलिस मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार तथा मोहर्रिर के सामूहिक प्रयासों से अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहियों ने मामले को मजबूती दी। इसी का परिणाम रहा कि अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
दोषियों को दी गई कठोर सजा
मा० अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो), सोनभद्र द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार:
- धारा 363 भादवि एवं सपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष की कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया।
- धारा 366 भादवि एवं सपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत 07-07 वर्ष की कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया।
- अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
गंभीर धाराओं से दोषमुक्त
हालांकि, दोनों अभियुक्तों को धारा 376डी भादवि एवं 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया।

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