April 30, 2025 12:54 AM

Menu

Sonbhadra News : सोनभद्र कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई

Sonbhadra News

Sonbhadra News | Rajesh Pathak

सोनभद्र | सोनभद्र की विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अखिलेश भारती को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने सुनाया।

सजा और जुर्माना

अदालत ने दोषी अखिलेश भारती पर ₹51,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से ₹40,000 पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, ताकि उसे और उसके परिवार को कुछ राहत मिल सके।

घटना का विवरण

यह जघन्य घटना 1 सितंबर 2024 को दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 2 सितंबर 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज की। उन्होंने बताया कि उनकी 8 वर्षीय बेटी घर से करीब 100 मीटर दूर महुआ के पेड़ के पास एक अन्य लड़के के साथ खेल रही थी। तभी अखिलेश भारती, पुत्र रामखेलावन राम, वहां पहुंचा। उसने लड़के को भगा दिया और पीड़िता को जबरन अपने चाचा के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को परिवार की हत्या की धमकी देकर चुप रहने को मजबूर किया।

पुलिस जांच और चार्जशीट

शिकायत के आधार पर दुद्धी पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के दौरान पर्याप्त सबूत इकट्ठा होने पर विवेचक ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट ने मामले को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क सुने। नौ गवाहों के बयानों और मामले के दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद अखिलेश भारती को दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने मजबूत दलीलें पेश कीं।

न्याय का संदेश

यह फैसला न केवल पीड़िता के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश भी देता है। नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता इस फैसले से स्पष्ट होती है। पीड़िता को मुआवजा प्रदान करना परिवार को इस दुखद घटना से उबरने में सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है।

Ad- Shivam Medical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For More Updates Follow Us On

For More Updates Follow Us On