Sonbhadra News | Rajesh Pathak
सोनभद्र। सवा चार वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनाया।
40 हजार रुपये का अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद
कोर्ट ने दोषी इमरान पुत्र यासीन उर्फ सलामत, निवासी सैनपुर, थाना कोतवाली औरैया, जिला औरैया को 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

2021 में हुआ था अपहरण, रिश्तेदारों में की गई थी तलाश
प्रकरण विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। 8 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 5 जनवरी की सुबह शौच के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों सहित अन्य जगहों पर काफी खोजबीन की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला।
जांच में सामने आया अभियुक्त इमरान का नाम
पुलिस ने अज्ञात में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान अभियुक्त इमरान का नाम प्रकाश में आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता के कोर्ट में दिए गए बयान के आधार पर धारा में दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।
कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, गवाहों के बयान और साक्ष्यों की गहराई से जांच के बाद अदालत ने इमरान को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।
सरकारी पक्ष से इन अधिवक्ताओं ने की बहस
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने अदालत में प्रभावी बहस प्रस्तुत की।

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