March 12, 2025 9:59 AM

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Sonbhadra News : जेष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Sonbhadra News : टायर पंचर बनाने वाले अशोक पासवान से मारपीट, जातिसूचक गालियां देने और धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश SC/ST सोनभद्र ने जेष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया।
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  • आरोपी जेष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
  • जातिसूचक गाली देने और धमकी देने का आरोप

Sonbhadra News l Anil Agarhari l Sonprabhat News

सोनभद्र। बिल्ली मारकुंडी निवासी अशोक पासवान के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट सोनभद्र ने आरोपी जेष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अशोक पासवान, जो अनुसूचित जाति (दुसाध) समुदाय से आते हैं, अपनी रोजी-रोटी के लिए टायर पंचर बनाने की दुकान चलाते हैं।

क्या है पूरा मामला?

घटना 3 फरवरी 2025 को शाम 6:30 बजे की है, जब अशोक पासवान अपनी दुकान के सामने वाहन UP 64 BT 2631 का पंचर टायर बदल रहे थे। वहीं, पास में UP 64 AT 1581 और UP 50 BT 4500 खनिज लदे ट्रक खड़े थे, जिनकी जांच के बाद खान विभाग के अधिकारी ने उनका चालान काट दिया।

इसके बाद, जेष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह पंचर दुकान पर पहुंचे और टायर बदल रहे ट्रक चालक से वाहन के दस्तावेज मांगे। चालक ने यह कहते हुए कागजात देने से मना कर दिया कि गाड़ी खाली है और जांच की आवश्यकता नहीं है। इससे नाराज होकर शैलेन्द्र सिंह ने अशोक पासवान को लात मार दी, गाली-गलौज की और जेल भेजने की धमकी दी।

पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

घटना के बाद अशोक पासवान ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

न्यायालय में दी गई अर्जी

अशोक पासवान ने अधिवक्ता विकास शाक्य के माध्यम से विशेष न्यायाधीश SC/ST सोनभद्र के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। अधिवक्ता विकास शाक्य ने तर्क दिया कि यह मामला अनुसूचित जाति उत्पीड़न से जुड़ा है और आरोपी अधिकारी का कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।

अदालत का फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉ. चारु द्विवेदी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर अदालत ने अभियोजन की अनुमति पर सवाल उठाया। इस पर अधिवक्ता विकास शाक्य ने तर्क दिया कि आरोपी का कार्य सरकारी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह अपराधिक कृत्य है।

विशेष न्यायाधीश SC/ST सोनभद्र आबिद शमीम ने सभी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर थानाध्यक्ष चोपन को आदेश दिया कि वे जेष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।

आरोपी अधिकारी का पक्ष नहीं आया सामने

जब इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए जेष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।

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