Sonbhadra News/Report | जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी ब्यूरो चीफ सोनभद्र/Sanjay Singh
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू, सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने गुरुवार को नौ वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए बब्बन उर्फ संतोष खरवार को 10 वर्ष की कठोर कैद और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

घटना का विवरण
मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने जुगैल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 24 जून 2012 को उसकी बेटी सिलाई के काम से जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव गई थी। लौटते समय रास्ते में अकेला पाकर बब्बन उर्फ संतोष खरवार, निवासी गर्दा, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने उसे पकड़कर झाड़ियों में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और फरार हो गया। सूचना मिलने पर लड़की को अचेत अवस्था में परिजन घर लेकर आए। होश में आने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिससे परिवार भयभीत था। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अदालत का निर्णय
पुलिस ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, गवाहों के बयान दर्ज किए और सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही, 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया, जिसकी आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
इस फैसले से पीड़िता और उसके परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और यह समाज में एक कड़ा संदेश देने का कार्य करेगा।
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