Sonbhadra News | Rajesh Pathak
सोनभद्र | पांच वर्ष पूर्व हुए चर्चित विजय उर्फ गुड्डू हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास तथा हजारों रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दोषियों को दी गई सजा
अदालत ने दोषियों जनविजय, दशरथ, राजेश और संतोष उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर निम्नलिखित अर्थदंड भी लगाया गया:
- जनविजय: ₹41,000
- दशरथ व राजेश: ₹26,000-₹26,000
- संतोष उर्फ सोनू: ₹21,000
अर्थदंड न देने की स्थिति में चारों दोषियों को 4-4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही, जेल में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।
हत्याकांड की पृष्ठभूमि
20 मार्च 2020 को म्योरपुर थाना क्षेत्र के पड़री टोला कमरी डाँड़ निवासी छोटेलाल पुत्र बंधुराम ने अपने बेटे विजय उर्फ गुड्डू की हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई थी।
छोटेलाल ने अपनी तहरीर में बताया कि उसका परिवार दशरथ और उसके ससुराल वालों से पुरानी रंजिश झेल रहा था। घटना के दिन उसका भाई रामसजीवन और भतीजा रामअवध, दुद्धी न्यायालय से लौटते समय लीलासी मोड़ पर पानी पीने रुके थे, जहां जनविजय ने रामअवध से मारपीट कर ₹800 छीन लिए।
इसी दौरान छोटेलाल का बेटा विजय उर्फ गुड्डू, जो रेनुकूट से काम कर लौट रहा था, मौके पर पहुंच गया। रंजिश के चलते मौके पर मौजूद दशरथ, जनविजय, राजेश, और संतोष उर्फ सोनू, साथ ही अखिलेश पुत्र जनविजय, ने मिलकर विजय पर चाकू और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
गंभीर रूप से घायल विजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस कार्यवाही और अदालती प्रक्रिया
म्योरपुर थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर हत्या समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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