घोरावल/सोनभद्र / आशीष कुमार गुप्ता/ सोन प्रभात
घोरावल (सोनभद्र): बुधवार को ‘जय श्री राम’ और ‘ओम’ अंकित पवित्र वस्त्र को पैरों तले रौंदने व जलाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह पोस्ट निखिल कुमार के नाम से फेसबुक आईडी चलाने वाले लड़के की तरफ से किए जाने की बात सामने आई है। मामला घोरावल कोतवाली क्षेत्र के धरमौली गांव का है। बुधवार की सुबह घोरावल क्षेत्र के धरमौली गांव निवासी निखिल नामक एक युवक की तरफ से उसके सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर “जय श्री राम” और “ओम” लिखे गमछा नुमा वस्त्र को जलाने, पैरों तले रौंदने और दबंगई भरे गाने के साथ पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया।
घटना की सूचना बजरंग दल के पदाधिकारी द्वारा ट्विटर के जरिए पुलिस को मिली।
वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। सोनभद्र पुलिस को भी ट्विटर हैंडल के जरिए वायरल वीडियो की जानकारी दी गई। लोगों की नाराजगी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह की तरफ से क्षेत्राधिकारी घोरावल अमित कुमार को मामले की जांच करने और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो घोरावल कोतवाली क्षेत्र के धरमौली गांव का बताया जा रहा है। ‘जय भीम’ स्लोगन के साथ वीडियो पोस्ट करने का भी मामला सामने आया है।
क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कि–
जैसे ही मामला संज्ञान में आया वायरल किया जा रहे वीडियो के बारे में छानबीन शुरू कर दी गई है। वीडियो के बारे में जानकारी जुटाने के साथ ही आरोपी युवक की भी पहचान कर ली गई है। युवक धरमौली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस टीमें उसकी धरपकड़ में जुटी और हिरासत में ले ली है।
सीओ अमित कुमार ने बताया कि बुधवार को समय करीब 10 बजे ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो वायरल प्राप्त हुआ। जिसमें एक लड़का धार्मिक भावनाओ को भड़काने के लिए आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल किया था।
वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने पंजीकृत किया मुकदमा
जिसकी सूचना थाना घोरावल पर लिखित रूप में प्रसून कुमार निवासी घोरावल ने दी। पुलिस ने मिली तहरीर पर मु.अ. सं. 163 /2023 धारा 295 A भादवि. व 67 आईटी एक्ट तत्काल पंजीकृत करते हुए मुकदमा उपरोक्त में आरोपित नामित निखिल कुमार पुत्र राजेश कुमार तथा निशान्त कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम धरमौली थाना घोरावल को कोतवाली पर लाकर नियमानुसार उक्त वायरल वीडियो के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी। सीओ ने बताया कि मामले से जुड़े दोनो आरोपियो ने गलती हो जाने की बात स्वीकार करते हुए अपनी उम्र क्रमशः 16 व 14 वर्ष बताया। दोनो के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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