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Court news:धोखाधड़ी मामले में पूजा कुमारी को सशर्त अग्रिम जमानत

सोनभद्र। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूजा कुमारी को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने बुधवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत करने के साथ ही पांच शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। इनमें बिना न्यायालय की अनुमति देश छोड़कर नहीं जाना भी शामिल है

5:41 PM, Oct 22, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

Court news:धोखाधड़ी मामले में पूजा कुमारी को सशर्त अग्रिम जमानत
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क

देश छोड़ने पर रोक, 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश
सोनभद्र। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूजा कुमारी को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने बुधवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत करने के साथ ही पांच शर्तों का पालन करने का आदेश दिया है। इनमें बिना न्यायालय की अनुमति देश छोड़कर नहीं जाना भी शामिल है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूजा कुमारी पत्नी राजेश कुमार, निवासी ग्राम सेमिया, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के माध्यम से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। प्रार्थना पत्र में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत और निराधार बताया।आरोपी ने आरोपों को बताया निराधारबचाव पक्ष के अनुसार, मुकदमे के वादी त्रिवेणी उर्फ बेनी उनके गांव के निवासी हैं और दिव्यांग होने के साथ आंखों से भी दृष्टिहीन हैं। पूजा कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि त्रिवेणी काफी वर्षों से उनके ससुर के साथ रहते थे। उनकी देखभाल, खानपान और दवा-इलाज की जिम्मेदारी उनके सास-ससुर निभाते थे।बचाव पक्ष का कहना था कि त्रिवेणी का पुराना मकान देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा था। उन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए कई लोगों से बातचीत की थी, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं होने के कारण किसी ने उसे खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद त्रिवेणी ने खुद उनकी सास से आग्रह कर जमीन बेची थी। पूजा कुमारी ने दावा किया कि जमीन की बिक्री को लेकर त्रिवेणी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी और बैनामा के समय भी वह मौजूद नहीं थीं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कोई अपराध नहीं करने की बात कही।वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन के बहाने जमीन का बैनामा कराने का आरोपअभियोजन पक्ष के अनुसार, त्रिवेणी की तहरीर पर 3 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पुनवासी और राजेश कुमार पर आरोप लगाया गया कि 17 फरवरी 2025 को वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन कराने के बहाने धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा करा लिया गया। मामले में पूजा कुमारी की ओर से त्रिवेणी के खाते में एक लाख रुपये भेजे जाने का आरोप भी लगाया गया है।इन पांच शर्तों पर मिली अग्रिम जमानतमामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अग्रिम जमानत देने का सशर्त आधार पाया। इसके बाद पूजा कुमारी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई।अदालत ने अग्रिम जमानत के साथ निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं—आरोपी विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगी।निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होंगी।किसी भी साक्षी को डराएंगी-धमकाएंगी नहीं।न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगी।जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।अदालत के आदेश के अनुसार, 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत करने और निर्धारित शर्तों का पालन करने पर उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिलेगा।

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