होमवीडियो LIVE
BREAKING

विज्ञापन

Court News:बीमा क्लेम के लिए भटक रहे रिटायर्ड कर्मचारी को मिली राहत,1.55 लाख रुपये का चेक

सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने मंगलवार को बीमा कंपनी से बीमा राशि का बकाया धनराशि ब्याज के साथ वादी रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश नाथ पाठक पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पाठक निवासी विकास नगर रॉबर्ट्सगंज,जिला सोनभद्र को एक लाख 55 हजार 940 रूपये की धनराशि का चेक दिलवाया। करीब आदेश के 5 माह बाद स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप पर यह सफलता मिली।

7:38 PM, Oct 13, 2026

Share:

Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

Court News:बीमा क्लेम के लिए भटक रहे रिटायर्ड कर्मचारी को मिली राहत,1.55 लाख रुपये का चेक
हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करें:
Instagram
सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क

रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश नाथ पाठक को मिला न्याय

स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप पर बीमा कंपनी ने एक लाख 55 हजार 940 रूपये का चेक दिया


सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने मंगलवार को बीमा कंपनी से बीमा राशि का बकाया धनराशि ब्याज के साथ वादी रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश नाथ पाठक पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद पाठक निवासी विकास नगर रॉबर्ट्सगंज,जिला सोनभद्र को एक लाख 55 हजार 940 रूपये की धनराशि का चेक दिलवाया। करीब आदेश के 5 माह बाद स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप पर यह सफलता मिली।

विज्ञापन

बता दें कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के विकास नगर रॉबर्ट्सगंज निवासी वादी रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश नाथ पाठक ने स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा 10 लाख रुपये का कराया था। बीमा की वैधता 11 मार्च 2022 से 10 मार्च 2023 तक थी। पत्नी की तबियत खराब होने पर दवा इलाज कराया और पूरा खर्च बीमा कम्पनी को करना था, लेकिन बीमा कम्पनी ने पूरा पैसा नहीं दिया। जिसकी वजह से उन्हें 1 लाख 49 हजार 152 रुपये नगद भुगतान करना पड़ा। बकाया बीमा राशि के भुगतान के लिए रजिस्टर्ड डाक से कंपनी को पत्र भेजकर मांग किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सूचना अधिकार के तहत मांग किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। तब मजबूर होकर स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दाखिल कर न्याय की गुहार रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश नाथ पाठक ने लगाई थी। स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप के बाद बीमा कंपनी की तरफ से मामले का निस्तारण करते हुए वादी रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश नाथ पाठक को ब्याज सहित एक लाख 55 हजार 940 रुपये का चेक स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद द्वारा दिया गया।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जनहित सेवाओं से संबंधित मामले जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन, बीमा, शिक्षा, डाक, नगर पालिका आदि के मुकदमें बगैर किसी कोर्ट फीस के देखे जाते हैं। 

विज्ञापन

 स्थाई लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह ने बताया कि स्थायी लोक अदालत से सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाता है। जिले के लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। इस मौके पर स्थायी लोक अदालत सदस्य आशीष मिश्रा, अधिवक्ता आसुतोष पाठक, इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता ओमप्रकाश त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे।

Breaking से पहले Believing —
Son Prabhat News, since 2019

Follow Us:

Instagram

Download App

Play Store

Subscribe Now

Play StoreSonprabhat Live

© Copyright Sonprabhat 2026. All rights reserved.

Developed by SpriteEra IT Solutions