गैंगस्टर एक्ट में कुर्क सात हाईवा ट्रकों को कोर्ट से मिली राहत, अवमुक्त करने का आदेश
गैंगस्टर एक्ट में कुर्क सात हाईवा ट्रकों को कोर्ट से मिली राहत, अवमुक्त करने का आदेश
9:00 PM, Jun 17, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

अपर जनपद न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट ने जिलाधिकारी का आदेश किया निरस्त
चेतन पाल की अपील स्वीकार, सातों वाहनों की कुर्की रद्द
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सोनभद्र। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए गए सात हाईवा ट्रकों के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट, सोनभद्र ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी वाहनों को अवमुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा पारित कुर्की बरकरार रखने के आदेश को निरस्त करते हुए सातों ट्रकों की कुर्की समाप्त कर दी।मामला जनवरी 2025 का है, जब रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने चेतन पाल एवं अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या 02/2025 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत चेतन पाल के स्वामित्व वाले कुल सात हाईवा ट्रकों को कुर्क कर लिया गया था।वाहनों की रिहाई के लिए चेतन पाल ने जिलाधिकारी न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर ट्रकों को अवमुक्त करने की मांग की थी, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा उनकी आपत्ति खारिज कर वाहनों को रिलीज करने का अनुरोध भी निरस्त कर दिया गया था।जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध चेतन पाल ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के माध्यम से अपर जनपद न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट, सोनभद्र में गैंगस्टर एक्ट की धारा 16(1) के तहत अपील दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया।न्यायालय ने अपने आदेश में जिलाधिकारी द्वारा 4 सितंबर 2025 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए सातों हाईवा ट्रकों की कुर्की समाप्त करने और उन्हें अवमुक्त करने का निर्देश दिया।फैसले के बाद चेतन पाल ने कहा कि उन्हें अपने अधिवक्ता और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। न्यायालय के निष्पक्ष निर्णय से उन्हें राहत मिली है और न्याय व्यवस्था के प्रति उनका भरोसा और मजबूत हुआ है।इस फैसले को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क संपत्तियों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।






