चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एनबीडब्ल्यू सहित पूर्व आदेश निरस्त
चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष उस्मान अली को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एनबीडब्ल्यू सहित पूर्व आदेश निरस्त
8:34 PM, Jun 8, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र। नगर पंचायत चोपन के अध्यक्ष उस्मान अली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी कानूनी राहत मिली है। माननीय उच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 को पारित अपने आदेश में उनके विरुद्ध पूर्व में जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) तथा संबंधित आदेशों को अवैध और त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संबंधित अभिलेखों एवं आदेशों की वैधानिकता का परीक्षण किया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने पूर्व में की गई कार्रवाई को विधिसम्मत न मानते हुए उसे निरस्त कर दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद अध्यक्ष उस्मान अली के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।अध्यक्ष पक्ष का कहना है कि न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई कानून सम्मत नहीं थी। उनका आरोप है कि उन्हें अपने भाई से जुड़े एक मामले की पैरवी से रोकने तथा राजनीतिक एवं व्यक्तिगत कारणों से परेशान करने की मंशा से इस प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया गया था।हाईकोर्ट के फैसले के बाद चोपन और आसपास के क्षेत्रों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समर्थकों ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सत्य और न्याय की जीत बताया है। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने वालों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण संदेश देता है।हालांकि, मामले के दूसरे पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इस मामले को लेकर आगे की कानूनी और राजनीतिक गतिविधियों पर लोगों की नजर बनी हुई है।
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