चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से टला बाल विवाह
चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से टला बाल विवाह, चूर्क चौकी क्षेत्र का मामला
10:37 PM, Apr 20, 2026
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Edited by: Shaktipal
, Reported By: Sanjay singh

चुर्क सोनभद्र। अक्षय तृतीया के अवसर पर चलाए जा रहे विशेष बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कीसक्रियता से नाबालिग बच्चियों का बाल विवाह होने से रोक दिया गया। यह कार्रवाई 20 अप्रैल 2026 को रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्रों में की गई।परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चाइल्ड लाइन टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को सुरक्षित किया। राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र से प्राप्त सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, जहां बच्ची के परिजनों से आयु संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।प्रथम दृष्ट्या बालिका नाबालिग प्रतीत होने पर टीम ने तत्काल रेस्क्यू कर उसे चुर्क चौकी लाया और बाद में बाल गृह में सुरक्षित आवासित कराया गया। इस कार्रवाई में टीम सदस्य सीमा शर्मा, सत्यम चौरसिया एवं दीपिका सिंह की एवं चुर्क पुलिस टीम शामिल रही रेस्क्यू के बाद बालिका को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां समिति के आदेश पर उसे बाल गृह में सुरक्षित रखा गया है। परियोजना समन्वयक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन एवं पुलिस द्वारा जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है।बाल विवाह में शामिल माता-पिता, रिश्तेदार या विवाह संपन्न कराने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंनेआमजन से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचित करें। एक जागरूक कदम किसी बच्ची काभविष्य सुरक्षित कर सकता है।
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