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बच्चा गोद लेने के लिए पात्र अभिभावक करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण

सोनभद्र ;जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने जनपदवासियों को बच्चा गोद लेने (दत्तक ग्रहण) की प्रक्रिया एवं पात्रता के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा निर्धारित नियमों एवं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही दत्तक ग्रहण किया जा सकता है।

6:37 PM, Sep 26, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

बच्चा गोद लेने के लिए पात्र अभिभावक करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क


दत्तक ग्रहण के लिए निर्धारित हैं पात्रता, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेज

सोनभद्र :जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने जनपदवासियों को बच्चा गोद लेने (दत्तक ग्रहण) की प्रक्रिया एवं पात्रता के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा निर्धारित नियमों एवं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। पात्र एवं इच्छुक अभिभावक अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।जिलाधिकारी ने बताया कि भावी दत्तक माता-पिता का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है।

उन्हें किसी जीवन-घातक बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। साथ ही, वे किसी आपराधिक कृत्य में दोषसिद्ध अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले में आरोपी नहीं होने चाहिए।विवाहित दंपति की दोनों की सहमति जरूरीविवाहित दंपति के मामले में बच्चा गोद लेने के लिए दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक है। सामान्यतः दंपति का कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध होना चाहिए। हालांकि, रिश्तेदार द्वारा दत्तक ग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामलों में यह शर्त अलग हो सकती है।एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एकल पुरुष बालिका को गोद लेने के लिए पात्र नहीं है।

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बच्चे की उम्र के अनुसार निर्धारित है अभिभावकों की अधिकतम आयुCARA के Adoption Regulations, 2022 के अनुसार बच्चे की आयु के आधार पर भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु निर्धारित है। दंपति के लिए दोनों की संयुक्त अधिकतम आयु और एकल अभिभावक के लिए अधिकतम आयु इस प्रकार है:बच्चे की आयुदंपति की अधिकतम संयुक्त आयुएकल अभिभावक की अधिकतम आयु2 वर्ष तक85 वर्ष40 वर्ष2 से 4 वर्ष तक90 वर्ष45 वर्ष4 से 8 वर्ष तक100 वर्ष50 वर्ष8 से 18 वर्ष तक110 वर्ष55 वर्षइसके अलावा, बच्चे और प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता के बीच कम से कम 25 वर्ष का आयु अंतर होना आवश्यक है। रिश्तेदार द्वारा दत्तक ग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के मामलों में ये आयु संबंधी मानदंड लागू नहीं होते।

ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान लगाने होंगे जरूरी दस्तावेजदत्तक ग्रहण के लिए पंजीकरण के दौरान निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें नवीनतम पारिवारिक फोटो, पहचान संबंधी दस्तावेज, जन्मतिथि/आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, चिकित्सा प्रमाण-पत्र और विवाह प्रमाण-पत्र प्रमुख हैं।लागू होने की स्थिति में तलाक की डिक्री या सक्षम न्यायालय से संबंधित घोषणा, पति अथवा पत्नी का मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा अन्य निर्धारित सहमति एवं घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।

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CARA के नियमों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ पुलिस क्लियरेंस और अन्य निर्धारित दस्तावेजों का भी प्रावधान है।अधिकृत पोर्टल पर ही करें ऑनलाइन पंजीकरणदत्तक ग्रहण के इच्छुक पात्र अभिभावक Child Adoption Resource Information & Guidance System (CARINGS) के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही पूरी की जाती है।

जिलाधिकारी श्री चर्चित गौड़ ने जनपदवासियों से अपील की है कि बच्चा गोद लेने के लिए केवल अधिकृत ऑनलाइन माध्यम और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करें। किसी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया न अपनाएं।अधिक जानकारी या सहायता के लिए CARA हेल्पलाइन नंबर 1800-11-1311 पर संपर्क किया जा सकता है। CARA के अनुसार यह हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध है।

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