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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 11 से 20 अक्टूबर तक जनपद में होंगे भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम

सोनभद्: समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत माह अक्टूबर में नवरात्र के दौरान 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जनपद में विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराया जा रहा है।

6:30 AM, Sep 30, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Jitendra Kumar chandrwanshi

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 11 से 20 अक्टूबर तक जनपद में होंगे भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क


सोनभद्र/उत्तर प्रदेश। जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत माह अक्टूबर में नवरात्र के दौरान 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर  तक जनपद में विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराया जा रहा है। शासनादेश के अनुसार योजना के तहत प्रति जोड़ा ₹1,00,000 व्यय किए जाने का प्राविधान है। इसमें कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु ₹60,000 की सहायता राशि कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। वैवाहिक उपहार सामग्री हेतु ₹25,000 तथा भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु ₹15,000 प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन हेतु cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह हेतु उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना तथा कन्या/कन्या के परिवार की वार्षिक आय ₹3.00 लाख से अधिक न होना आवश्यक है। विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए विद्यालय का शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे। इसके साथ ही कन्या का बैंक खाता तथा कन्या एवं वर के पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवार की अविवाहित कन्या का विवाह कराया जा सकता है। साथ ही विधवा, परित्यक्ता तथा कानूनी रूप से विच्छेद/तलाक हो चुकी तलाकशुदा महिला का पुनर्विवाह भी कराया जा सकता है। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इच्छुक पात्र लाभार्थी निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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