असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन-51 मामले में अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन-51 मामले में अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
8:44 PM, May 27, 2026
Share:
Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

हाईकोर्ट डिविजन बेंच के रोक आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई स्थगन, परिणाम जारी होने की बढ़ी उम्मीदसोनभद्र। शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या-51 मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच द्वारा परिणाम जारी करने पर लगाए गए रोक आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है।अभ्यर्थियों की ओर से दायर विशेष याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी एवं अधिवक्ता कौसर रजा फरीदी ने पक्ष रखते हुए प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की।गौरतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद राज्य सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व में आयोजित परीक्षा को निरस्त कर पुनर्परीक्षा आयोजित कराई थी।अभ्यर्थियों का पक्ष था कि सरकार और आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए पुनर्परीक्षा कराई है, इसलिए उसी के आधार पर परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए।सोनभद्र में शिक्षक के रूप में कार्यरत धीर
यह भी पढ़ें






