10 दिन में चार्जशीट, 4 माह में आजीवन कारावास: सोनभद्र पुलिस की त्वरित पैरवी से पॉक्सो अभियुक्त को कड़ी सजा
10 दिन में चार्जशीट, 4 माह में आजीवन कारावास: सोनभद्र पुलिस की त्वरित पैरवी से पॉक्सो अभियुक्त को कड़ी सजा
8:51 PM, Aug 11, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र: पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे "Operation Conviction" अभियान के क्रम में थाना अनपरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।गंभीर एवं संवेदनशील पॉक्सो एक्ट के अभियोग में सोनभद्र पुलिस द्वारा त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों के वैज्ञानिक एवं विधिक संकलन तथा प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के परिणामस्वरूप मुकदमा पंजीकृत होने के लगभग 04 माह के अल्प समय में अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं कुल ₹73,000 के अर्थदण्ड सहित विभिन्न धाराओं में कठोर सजा सुनाई गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 23 मार्च 26 को वादी द्वारा थाना अनपरा पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि उनकी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ घर पर आने-जाने वाले अभियुक्त द्वारा पिछले लगभग एक वर्ष से अनुचित स्पर्श किया जाता था तथा उन्हें डराया-धमकाया जाता था। 23 मार्च को बच्चियों द्वारा घटना के संबंध में अपनी चाची को जानकारी दी गई।प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अनपरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनाउक्त अभियोग की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र द्वारा की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही तेजी एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करते हुए मात्र 10 दिन में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।विवेचना के दौरान गवाहों के बयान, साक्ष्यों का संकलन तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की गई, जिससे अभियोजन पक्ष को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में सहायता मिली।
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प्रकरण का विवरण थाना: अनपरा, जनपद सोनभद्रमु0अ0सं0: 70/2026एस0टी0 संख्या: 279/2026धाराएं: 64(2)एम, 65(2), 75(1)(i), 351(3) BNS एवं पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराएंदोषसिद्ध अभियुक्तअली फैयाज उर्फ फैज पुत्र सलीमुद्दीन, निवासी जनपद गढ़वा, झारखण्ड, हाल पता अशोका नगर, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2026 को सुनाई गई सजापॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा ₹60,000 अर्थदण्ड। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास।पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत 05 वर्ष का कारावास तथा ₹3,000 अर्थदण्ड। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास।धारा 351(3) BNS के अंतर्गत 03 वर्ष का कारावास तथा ₹10,000 अर्थदण्ड। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास।
सजा दिलाने में सराहनीय भूमिकाअभियोग में थाना अनपरा पुलिस द्वारा की गई त्वरित एवं प्रभावी विवेचना, मात्र 10 दिन में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जाने, साक्ष्यों के गुणवत्तापूर्ण संकलन, गवाहों के बयान एवं अन्य विधिक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के साथ-साथ अभियोजन अधिकारी की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप अभियुक्त को माननीय न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा सशक्त अभियोजन के माध्यम से दोषियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।






