मंदिर में हो रहा बाल विवाह चाइल्ड हेल्पलाइन ने रुकवाया, नाबालिग किशोरी बाल गृह भेजी गई
सोनभद्र। जुगैल थाना क्षेत्र के कुंडवासिनी देवी मंदिर में बुधवार को मंडप में बैठी किशोरी का बाल विवाह कराए जाने की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवा दिया। टीम ने जुगैल थाने से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई कराई
8:16 PM, Aug 19, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र। जुगैल थाना क्षेत्र के कुंडवासिनी देवी मंदिर में बुधवार को मंडप में बैठी किशोरी का बाल विवाह कराए जाने की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवा दिया। टीम ने जुगैल थाने से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई कराई।परियोजना समन्वयक मुकेश सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर सुधा गिरी ने बताया कि किशोरी के परिजनों से उसकी आयु से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेजों की जांच में किशोरी नाबालिग पाई गई, जिसके बाद विवाह की प्रक्रिया रोक दी गई।मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। टीम ने बताया कि कानून के अनुसार लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है। इससे कम उम्र में विवाह कराना कानूनन अपराध है।केस वर्कर सीमा शर्मा ने बताया कि किशोरी की आवश्यक काउंसलिंग कराने के बाद उसे बाल कल्याण समिति, सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के आदेश पर किशोरी को राबर्ट्सगंज स्थित बाल गृह बालिका में सुरक्षित रखा गया है।सुपरवाइजर सत्यम चौरसिया ने लोगों से अपील की कि कहीं भी बाल विवाह या बाल अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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