पति को पत्नी की हत्या में 10 साल की सजा, 11 हजार जुर्माना भी लगाया गया
पति को पत्नी की हत्या में 10 साल की सजा, 11 हजार जुर्माना भी लगाया गया
8:35 PM, May 22, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र। करीब दो वर्ष पुराने चर्चित ललिता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोषी पति रामप्यारे को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही जेल में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार दुद्धी थाना क्षेत्र के कोरची टोला बियादामर निवासी शिवकुमार पुत्र स्वर्गीय राम सहाय ने थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि एक अप्रैल 2023 की शाम करीब सात बजे उसका बड़ा भाई रामप्यारे अपनी पत्नी ललिता (45) के साथ गाली-गलौज कर रहा था। आरोप है कि विवाद के दौरान रामप्यारे ने डंडे से हमला कर ललिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। परिजन जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसकी मौत हो गई।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी रामप्यारे के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसे आरोपी का पहला अपराध बताते हुए कम सजा देने की मांग की। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने मामले को गंभीर अपराध बताते हुए कठोर दंड की मांग की।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी रामप्यारे को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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