सोनभद्र: गैर इरादतन हत्या के मामले में 9 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली बड़ी सफलता
सोनभद्र: गैर इरादतन हत्या के मामले में 9 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली बड़ी सफलता
5:48 PM, Jul 10, 2026
Share:
Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र। जनपद सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज एक मामले में न्यायालय ने सभी नौ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह सफलता पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्राप्त हुई।मामला थाना रामपुर बरकोनिया में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 35/2016 (एसटी संख्या 163/2016) से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 325, 427, 304, 504 एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।माननीय एएसजे/एफटीसी-14 (विशेष न्यायालय गैंगस्टर), सोनभद्र ने सुनवाई के उपरांत बुद्धिनरायन धांगर, रमेश धांगर, राधेश्याम धांगर, हरि प्रसाद, रघुवर धांगर, विमलेश उर्फ अनिल, जटाशंकर धांगर, अरुण धांगर तथा दीनानाथ धांगर को दोषी ठहराया।न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 304 आईपीसी के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹6,000-₹6,000 के अर्थदंड, धारा 325 के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड, धारा 323 के तहत 6 माह का साधारण कारावास एवं ₹500 अर्थदंड तथा धारा 147 के तहत 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी तथा सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।इस मामले में थाना रामपुर बरकोनिया पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी न्यायालयीन पैरवी और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुति के परिणामस्वरूप सभी नौ अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी।
यह भी पढ़ें






