विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सोनभद्र ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में दोषी को 15 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सोनभद्र ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में दोषी को 15 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई
6:30 PM, Jul 24, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र, 24 जुलाई।विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र श्री ओमकार शुक्ला ने सत्र परीक्षण संख्या 279/2025 राज्य बनाम रमाशंकर में अभियुक्त रमाशंकर (पुत्र स्व. शिवभजन), निवासी ग्राम बेलहत्थी टोला पिरहवा, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र को दोषसिद्ध ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार, 26 जनवरी 2025 को अभियुक्त ने एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत एवं दुष्कर्म किया। घटना का विरोध करने पर पीड़िता की छोटी बहन को रेलवे ट्रैक पर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का दे दिया, जिससे उसका दाहिना पैर पंजे के ऊपर से कट गया और उसे गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में थाना हाथीनाला में मुकदमा अपराध संख्या 3/2025 पंजीकृत किया गया।विवेचना के दौरान पीड़िताओं का चिकित्सीय परीक्षण, आयु संबंधी अभिलेख, एफएसएल रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों के बयान कराए तथा दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 74, 117(3), 351(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी करार दिया।न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 4 पॉक्सो अधिनियम के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20,000 अर्थदण्ड, धारा 117(3) बीएनएस के तहत 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹20,000 अर्थदण्ड, धारा 74 बीएनएस के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000 अर्थदण्ड तथा धारा 351(2) बीएनएस के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं ₹1,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंन्यायालय ने अर्थदण्ड की आधी राशि पीड़िता तथा शेष आधी राशि घायल बालिका के पुनर्वास के लिए प्रदान किए जाने का भी आदेश दिया।राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं श्री नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
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