15 वर्षीय किशोरी के अपहरण में दोषी को 4 वर्ष की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
15 वर्षीय किशोरी के अपहरण में दोषी को 4 वर्ष की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
7:04 PM, Jun 6, 2026
Share:
Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्ल्यू, सोनभद्र बिपिन कुमार तृतीय की अदालत ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सरवन कुमार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।अभियोजन पक्ष के अनुसार दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 29 जनवरी 2024 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 23 जनवरी 2024 की रात लगभग दो बजे उनकी 15 वर्षीय पुत्री को सरवन कुमार पुत्र लालकेश्वर निवासी झारोकला, थाना दुद्धी बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया था कि इससे पहले भी आरोपी उनकी पुत्री को लेकर चला गया था, लेकिन उस समय आपसी सुलह-समझौते के बाद मामला शांत हो गया था।तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी सरवन कुमार को दोषसिद्ध पाते हुए चार वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पैरवी की।
यह भी पढ़ें






