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अनपरा में मेडिकल एजेंसियों पर प्रशासन की छापेमारी, संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए गए

अनपरा में मेडिकल एजेंसियों पर प्रशासन की छापेमारी, संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए गए

8:15 PM, Jun 23, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

अनपरा में मेडिकल एजेंसियों पर प्रशासन की छापेमारी, संदिग्ध दवाओं के नमूने लिए गए
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क


बिना चिकित्सकीय पर्चे के कफ सिरप बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, अनियमितताओं की रिपोर्ट मंडलीय अधिकारी को भेजी जाएगीसोनभद्र। जनपद में औषधियों के सुरक्षित एवं वैध विक्रय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार को अनपरा क्षेत्र में विभिन्न मेडिकल एजेंसियों पर औचक छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान नशीली एवं नियंत्रित दवाओं की बिक्री, अभिलेखों के रखरखाव तथा औषधि संबंधी नियमों के अनुपालन की जांच की गई।औषधि निरीक्षक की टीम ने अनपरा के डिबुलगंज बाजार और रेलवे स्टेशन रोड स्थित सिल्क मेडिकल एजेंसी, जे.एम.के. मेडिकल एजेंसी तथा आर.एस.पी.के. एंटरप्राइज का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जे.एम.के. मेडिकल एजेंसी के संचालक मौके पर उपस्थित मिले, जिनकी मौजूदगी में अभिलेखों एवं उपलब्ध औषधियों की विस्तृत जांच की गई।जांच के दौरान कुछ औषधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उनके नमूने संग्रहित कर परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों और अनियमितताओं का उल्लेख निरीक्षण आख्या में करते हुए रिपोर्ट सहायक आयुक्त औषधि, मिर्जापुर मंडल को भेजी जा रही है।अभियान के दौरान कुछ दवाओं के क्रय-विक्रय संबंधी बिल मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके, वहीं कुछ एक्सपायरी दवाएं भी पाई गईं। इस पर विभाग ने संबंधित संचालकों को चेतावनी जारी करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जे.एम.के. मेडिकल एजेंसी, आर.एस.पी.के. एंटरप्राइज सहित अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के कफ सिरप अथवा नियंत्रित औषधियों का विक्रय बिना पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे के न किया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में अवैध एवं अनियमित औषधि विक्रय के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध हो सकें।

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