दिव्यांगजन शादी-विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन आमंत्रित, पात्र दंपतियों को मिलेगा 35 हजार रुपये तक का अनुदान
दिव्यांगजन शादी-विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन आमंत्रित, पात्र दंपतियों को मिलेगा 35 हजार रुपये तक का अनुदान
8:46 PM, Jul 3, 2026
Share:
Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार/अनुदान योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ उन दिव्यांगजनों को मिलेगा जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2025-26 अथवा 2026-27 में संपन्न हुआ है।योजना के अंतर्गत यदि पति दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये, पत्नी दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा पति-पत्नी दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in� पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की हार्डकॉपी आवश्यक अभिलेखों सहित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, कक्ष संख्या-11, सोनभद्र में जमा करें।आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजआवेदन के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो (जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो), दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र, पति-पत्नी के आयु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, संयुक्त बैंक खाता विवरण, 10 रुपये के न्यायिक स्टाम्प पर करार विलेख तथा विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो) संलग्न करना होगा।आयु संबंधी शर्तेंयोजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार युवती की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दंपति में कोई भी सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए।जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने पात्र दिव्यांग दंपतियों से समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
यह भी पढ़ें






