सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई: एनडीपीएस एक्ट के तहत ₹15.72 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज़
सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई: एनडीपीएस एक्ट के तहत ₹15.72 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज़
8:57 PM, Jul 24, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन मादक पदार्थ तस्कर सुनील कुमार पुत्र शिव मंगल, निवासी निमियादांड/चिकटांड बस्ती, थाना शक्तिनगर की अपराध से अर्जित ₹15,72,140 मूल्य की आवासीय संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम के तहत फ्रीज़ कर दिया।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के पर्यवेक्षण में थाना शक्तिनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई की। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संपत्ति पर फ्रीज़िंग आदेश का नोटिस चस्पा किया।कार्रवाई के दौरान डुग्गी (मुनादी) और लाउड हेलर के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा कर लोगों को अवगत कराया गया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उक्त संपत्ति का क्रय-विक्रय, हस्तांतरण या किसी भी प्रकार का लेन-देन अवैध होगा तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के अनुसार, विवेचना में यह सामने आया कि आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से उक्त संपत्ति का निर्माण/अर्जन किया गया था। आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2024 और 2026 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत हेरोइन तस्करी के कई मुकदमे तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई दर्ज है, जिससे वह आदतन मादक पदार्थ तस्कर के रूप में चिन्हित हुआ।सोनभद्र पुलिस ने कहा कि जनपद में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराध से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों पर भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि संगठित अपराध के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त कर समाज में कानून के प्रति जनविश्वास को और मजबूत किया जा सके।
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