स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप से पीड़ित परिवार को मिला 11.50 लाख रुपये का बीमा मुआवजा
स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप से पीड़ित परिवार को मिला 11.50 लाख रुपये का बीमा मुआवजा
8:08 PM, May 15, 2026
Share:
Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप से सड़क दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को बड़ी राहत मिली। शुक्रवार को सुलह-समझौते के आधार पर बीमा कंपनी ने पीड़ित परिवार को 11 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि का चेक सौंपा। करीब छह माह बाद मामले का समाधान हो सका।जानकारी के अनुसार, टीचर्स कॉलोनी रॉबर्ट्सगंज निवासी फिरोज अहमद ने 11 नवंबर 2025 को स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल कर न्याय की मांग की थी। उनके पुत्र ऐयाज अहमद की 15 दिसंबर 2024 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना में शामिल बाइक का बीमा 19 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2025 तक वैध था।परिजनों द्वारा संबंधित बीमा कंपनी ICICI Lombard General Insurance से 15 लाख रुपये की बीमा राशि की मांग की गई थी। आरोप है कि सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद कंपनी ने पहले भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मुआवजा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिरोज अहमद, रुबीना खातून और सुहेल अहमद ने स्थायी लोक अदालत की शरण ली।स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौता हुआ और मामले का निस्तारण किया गया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने फिरोज अहमद और रुबीना खातून को चार-चार लाख रुपये तथा सुहेल अहमद को साढ़े तीन लाख रुपये का चेक प्रदान किया। इस प्रकार कुल 11 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि परिवार को मिली।स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने बताया कि यहां बिजली, पानी, परिवहन, अस्पताल, बीमा, शिक्षा, डाक और नगर पालिका जैसी जनहित सेवाओं से जुड़े मामलों का निस्तारण बिना किसी कोर्ट फीस के किया जाता है।इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, अधिवक्ता दशरथ सिंह, आलोक वर्मा, जमुना सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें






