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ऑटो में महिला यात्री का पर्स साफ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत तीन गिरफ्तार

ऑटो में महिला यात्री का पर्स साफ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत तीन गिरफ्तार

8:25 PM, Jun 9, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

ऑटो में महिला यात्री का पर्स साफ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक महिला समेत तीन गिरफ्तार
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क


सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने ऑटो में सफर कर रही महिला यात्री के पर्स से नकदी और जेवर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी की धनराशि में से 4 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं।पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।पुलिस के अनुसार, 6 जून 2026 को रॉबर्ट्सगंज मंडी गेट क्षेत्र से ऑटो में यात्रा कर रही एक महिला के पर्स से 10 हजार रुपये नगद एवं चांदी का लॉकेट चोरी कर लिया गया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना रॉबर्ट्सगंज में मुकदमा अपराध संख्या 487/2026 धारा 112(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।विवेचना के दौरान 9 जून को उपनिरीक्षक योगेंद्र पाण्डेय व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बिजौली-चुर्क संपर्क मार्ग स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान के पास से एक महिला सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी की घटना से संबंधित 4 हजार रुपये नगद बरामद किए गए।पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे ऑटो एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों में यात्रा करने वाले यात्रियों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाते थे। भीड़भाड़ और यात्रा के दौरान मौका पाकर उनके पर्स से नकदी व कीमती सामान चोरी कर लेते थे। आरोपितों ने 6 जून की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि चोरी की गई रकम का आपस में बंटवारा कर लिया गया था।गिरफ्तार आरोपितों में प्रियंका पत्नी दिनेश वर्मा निवासी बभनगवां थाना पन्नूगंज, सूरज पुत्र जयश्री निवासी सोनारी थाना रॉबर्ट्सगंज तथा जितेन्द्र पुत्र सालिगराम निवासी पथरहा थाना पन्नूगंज शामिल हैं।पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध धारा 112(2) एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

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