गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष की सजा, सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला
गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष की सजा, सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला
5:57 PM, Jul 10, 2026
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Edited By: Shaktipal

सोनभद्र। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना करमा पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह कार्रवाई की गई। मामला थाना करमा में वर्ष 2000 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 145/2000, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है।
मामले में अभियुक्त मुन्ना मौर्य उर्फ राजेन्द्र बली, पुत्र स्वर्गीय राम औतार मौर्य, निवासी अतरवा, थाना करमा, जनपद सोनभद्र को माननीय एएसजे/एफटीसी-14 (विशेष न्यायालय गैंगस्टर), सोनभद्र ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष के कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
इस मामले में थाना करमा पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी विवेचना और मजबूत न्यायालयीन पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता मिली। पुलिस विभाग ने इसे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
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