सोनभद्र हत्या मामले में दोषी दंपती को उम्रकैद
सोनभद्र हत्या मामले में दोषी दंपती को उम्रकैद
8:17 PM, Apr 30, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat khabar

सोनभद्र में ढाई वर्ष पुराने नगीता हत्याकांड में अदालत ने दोषी दंपती को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
क्या था मामला?
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 नवंबर 2023 की शाम चोपन थाना क्षेत्र के सलखन टोला बहिरहवां निवासी चिनीलाल धरिकार अपनी पत्नी रेशमी के साथ कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा। वहां उसकी भाभी नगीता बच्चों के साथ घर का काम कर रही थीं।
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बताया गया कि चिनीलाल ने नगीता को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन इनकार करने पर उसने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए उनके बेटे उत्तम पर भी हमला किया गया। बाद में नगीता की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया।
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अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने कड़ी सजा की मांग की। गवाहों के बयान, साक्ष्यों और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने चिनीलाल धरिकार और रेशमी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।






