पॉक्सो एक्ट : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
पॉक्सो एक्ट : नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
8:47 PM, May 23, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

- 11 हजार रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कैद
- जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश
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- करीब साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
सोनभद्र। 9 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ चाकू दिखाकर जबरन दुष्कर्म का प्रयास करने के करीब साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने शनिवार को दोषी करार देते हुए आरोपी राजू हरिजन उर्फ रामनिवास (29) को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। साथ ही अर्थदंड की पूरी 11 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 1 जनवरी 2022 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि 30 दिसंबर 2021 की शाम करीब 5 बजे उनकी 9 वर्षीय बेटी को आरोपी राजू हरिजन उर्फ रामनिवास पुत्र घुरफेकन निवासी बढ़ौली, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र अपने घर बुलाकर ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि आरोपी ने बच्ची को चाकू दिखाकर धमकाया और जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह बालिका आरोपी के चंगुल से बचकर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी।
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें, छह गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।






