रेणुकूट बस स्टैंड शिक्षक से मारपीट काण्ड, वाराणसी मे उपचार के दौरान शिक्षक की मौत, हत्या का मुकदमा दर्ज।
संदीप कुमार पाल जो कि कंपोजिट विद्यालय पनारी में शिक्षक (अनुदेशक) के पद पर कार्यरत थे। उनकी उपचार के दौरान वाराणसी में मंगलवार की सुबह मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है।
sonbhadra
6:04 PM, Jul 29, 2026
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Edited By: Ashish Gupta , Reported By: U. Gupta

सोनभद्र,रेणुकूट बस स्टैंड पर रविवार रात हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक संदीप कुमार पाल जो कि कंपोजिट विद्यालय पनारी में शिक्षक (अनुदेशक) के पद पर कार्यरत थे। उनकी उपचार के दौरान वाराणसी में मंगलवार की सुबह मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। पिपरी थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश चौबे ने बताया कि वाराणसी के बछाव रोहनिया निवासी प्रदीप कुमार पाल ने तहरीर देकर बताया है कि उनके बड़े भाई संदीप कुमार पाल (36 वर्ष) कंपोजिट विद्यालय पनारी में अनुदेशक के पद पर कार्य थे और उनकी पत्नी बसंती हिंडाल्को अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं दोनों पति-पत्नी हिन्डाल्को कॉलोनी में ही निवास करते थे तहरीर के अनुसार रविवार रात संदीप कुमार पाल पान खाने के लिए रेणुकूट बस स्टैंड के पास गए थे, इसी दौरान वहां पर पहले से ही मौजूद अजय पांडे पुत्र नरेंद्र पांडे निवासी पांडेपुर, चकिया, बिरनो, जनपद गाजीपुर, हाल पता वार्ड संख्या 8 शिवापार्क से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।

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आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अजय पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर संदीप कुमार पाल की लाठी, डंडों, लोहे की सरिया, लात घुसो से हमला कर दिया। इस हमले में संदीप पाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी दाहिनी आंख के पास के सर में काफी चोट लगने से काफी खून बहने लगा। इस घटना के तत्काल बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल हिंडाल्को अस्पताल पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार की बाद उनकी हालत और गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया वाराणसी में उपचार के दौरान मंगलवार की सुबह उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश चौबे ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आरोपी अजय पांडे तथा कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जाँच शुरू कर दी गई है।






