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सोनभद्र में 21 अगस्त तक धारा-163 लागू, बिना अनुमति जुलूस-धरना पर रोक; सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

सोनभद्र में 21 अगस्त तक धारा-163 लागू, बिना अनुमति जुलूस-धरना पर रोक; सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

3:47 PM, Jun 24, 2026

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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

सोनभद्र में 21 अगस्त तक धारा-163 लागू, बिना अनुमति जुलूस-धरना पर रोक; सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
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सोन प्रभात लाइव न्यूज़ डेस्क


सोनभद्र, 24 जून 2026। आगामी पर्व-त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 22 जून 2026 से 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी।जारी आदेश के तहत बिना सक्षम प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली अथवा सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि धार्मिक मेले, बारात एवं शव यात्राओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है,

लेकिन आयोजकों को निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक आयोजनों के दौरान सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की भड़काऊ नारेबाजी, जातीय या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, पर्चे अथवा प्रचार सामग्री का प्रयोग और वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर झूठी, भ्रामक अथवा उत्तेजनात्मक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन को समूहों में प्रसारित सामग्री पर सतर्क निगरानी रखने तथा किसी भी आपत्तिजनक या अफवाह फैलाने वाली सामग्री की तत्काल सूचना प्रशासन अथवा पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं।निषेधाज्ञा अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना, यातायात अवरुद्ध करना, शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करना तथा किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधियों में शामिल होना प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन द्वारा होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजारों एवं अन्य संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।अपर जिला मजिस्ट्रेट वागीश कुमार शुक्ल ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा के सभी प्रावधानों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी भ्रामक सूचना की जानकारी तत्काल प्रशासन या पुलिस को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जनपद में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी नागरिक प्रशासन का सहयोग करें।

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