एसपी सोनभद्र व एसओ रायपुर 19 मई को हाईकोर्ट में तलब,संपत्ति विवाद में पुलिस हस्तक्षेप पर कोर्ट सख्त, CCTV फुटेज भी मांगा
एसपी सोनभद्र व एसओ रायपुर 19 मई को हाईकोर्ट में तलब संपत्ति विवाद में पुलिस हस्तक्षेप पर कोर्ट सख्त, CCTV फुटेज भी मांगा
5:37 PM, May 14, 2026
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Edited By: Shaktipal , Reported By: Son prabhat live

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सोनभद्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति विवाद में पुलिस की भूमिका को गंभीर मानते हुए सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक (SP) एवं थाना रायपुर के थाना प्रभारी (SO) को 19 मई 2026 को न्यायालय में तलब किया है।यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव तथा उनके पुत्र सुखपाल यादव और सत्यपाल यादव की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।कोर्ट ने एसपी सोनभद्र को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे के विवाद में पुलिस ने हस्तक्षेप क्यों किया तथा संबंधित पक्षों को थाने क्यों लाया गया।इसके साथ ही अदालत ने थाना रायपुर का वह CCTV फुटेज भी पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात कही गई है। कोर्ट ने यह पूरी कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा है।मामले की अगली सुनवाई 19 मई 2026 को होगी। तब तक याचिकाकर्ता हरि प्रसाद यादव, सुखपाल यादव एवं सत्यपाल यादव को थाना रायपुर में दर्ज अपराध संख्या 58/2026 में गिरफ्तारी से राहत प्रदान की गई है।यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 115(2), 121(1), 132 एवं 221 के तहत दर्ज किया गया है।कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की सूचना 24 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के माध्यम से एसपी सोनभद्र एवं थाना अध्यक्ष रायपुर को भेजने के निर्देश दिए हैं।Credit : www.sonprabhat.live
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