सोनभद्र पुलिस के पैरवी पर अनपरा और घोरावल के अभियुक्तों को मिली सजा।
सोनभद्र – सोन प्रभात / आशीष गुप्ता – वेदव्यास सिंह मौर्य
- जनपद सोनभद्र के थाना अनपरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा-
थाना अनपरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त राजेन्द्र कुमार शुक्ला पुत्र गजानंद शुक्ला निवासी ककरी, रेहटा मोड़, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 14.06.2022 को माननीय एएसजे/एनडीपीएस एक्ट न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 09 माह का कारावास एवं 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
- जनपद सोनभद्र के थाना घोरावल पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त के विरूद्ध पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा।
थाना घोरावल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 452, 376 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार मौर्य पुत्र रामजनम मौर्य, निवासी सिरसाई, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 14.06.2022 को माननीय एएसजे/स्पे0जे0 पॉक्सो एक्ट न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 04 वर्ष के कारावास एवं 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।