गैंगेस्टर एक्ट: गैंग लीडर समेत दो को 2-2 वर्ष की कैद।
- 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद
- जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित रहेगी।ओबरा व कोन थाना क्षेत्र का मामला।
सोनभद्र – सोन प्रभात / जितेंद्र चंद्रवंशी – आशीष गुप्ता
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को गैंगेस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों क्रमशः दिनेश कुमार शुक्ला व गैंग लीडर छप्पन चेरो उर्फ सुनील को दो-दो वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पहला मामला ओबरा थाना क्षेत्र का है। 19 अगस्त 2009 को तत्कालीन थानाध्यक्ष ओबरा रहे शिवानन्द मिश्रा पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे तभी पता चला कि गैंग लीडर अविनाश यादव के साथ गैंग का सक्रिय सदस्य प्रतापगढ़ जिला अंतर्गत फतनपुर थाना क्षेत्र के नरायनपुर खुर्द गांव निवासी दिनेश कुमार शुक्ला कार्य करता है। इनके विरुद्ध कोई भी गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता। वहीं दूसरा मामला को थाना क्षेत्र का है। 27 मई 2020 को तत्कालीन एसओ राजेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे तो पता चला कि हर्रा टोला निवासी गैंग लीडर छप्पन चेरो उर्फ सुनील का गिरोह सक्रिय है। ये लोग लाभ के लिए अनुचित क्रिया कलाप करके लाभ उठाते हैं। इनके विरुद्ध कोई भी गवाही देने का साहस नहीं कर पाता। दोनों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में पुलिस ने कार्रवाई किया था और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में डीएम से अनुमोदित कराकर गैंग चार्ट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पर्याप्त सबूत मिलने पर दोषियों क्रमशः दिनेश कुमार शुक्ला व गैंग लीडर छप्पन चेरो उर्फ सुनील को 2-2 वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनन्जय शुक्ला ने बहस की।