gtag('config', 'UA-178504858-1'); जाली नोट के कारोबारी भारत भूषण मौर्य को 10 वर्ष की कैद। - सोन प्रभात लाइव
मुख्य समाचार

जाली नोट के कारोबारी भारत भूषण मौर्य को 10 वर्ष की कैद।

सोनभद्र – सोन प्रभात / वेदव्यास सिंह मौर्य

  • 20 हजार 100 रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद।
  • 15 वर्ष पूर्व घोरावल पुलिस ने जाली नोटों के साथ किया था गिरफ्तार।
  • सोनभद्र। 15 वर्ष पूर्व जाली नोटों के साथ पकड़े गए भारत भूषण मौर्य को दोषसिद्ध पाकर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 3 जुलाई 2005 को तत्कालीन घोरावल एसओ रहे प्रेम शंकर दुबे पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नकली जाली नोट लेकर क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना पर विश्वास करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 14 हजार 500 रुपये जाली नोट बरामद कर लिया। ज्यादातर नोट एक ही नम्बर के थे। पूछताछ के बाद पकड़े गए युवक ने अपना नाम पता भारत भूषण मौर्य पुत्र रामनिहोर मौर्य निवासी घुवास कालोनी थाना घोरावल, जिला सोनभद्र बताया। जिसपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी भारत भूषण मौर्य को 10 वर्ष की कैद एवं 20 हजार 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
.
Website Designed by- SonPrabhat Web Service PVT. LTD. +91 9935557537
.
Close