जादू टोना के शक में महिला की बलुआ से हत्या प्रकरण में अभियुक्त फूल सिंह को मिला आजीवन कारावास।
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- 25 हजार रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड — अभियुक्त को अंतिम सांस तक जेल में व्यतीत करनी होंगी सजा।
- वादी मुकदमा को प्रतिकर 1,00000 प्रदान का निर्देश।
सोनभद्र /जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी ब्यूरो चीफ सोन प्रभात-
सोनभद्र जनपद के ओबरा थाना अंतर्गत दिनांक 17 -10 – 2019 वादी मुकदमा शिवमंगल गौंड पुत्र गिरधारी गौंड निवासी ग्राम पनारी टोला खैराही इमलीडाड थाना ओबरा सोनभद्र द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा गया कि दोपहर 1:00 बजे गोपीलाल गौंड के बेटे मृतक राजेंद्र व मृतिका बहु कुंती का अंतिम संस्कार करने जंगल में पिपरहिया गया था तथा उसके घर से उसकी पत्नी कौशल्या उम्र 40 वर्ष गोपी के घर नहाने (दुआर करने ) गई थी | वादी व अन्य जंगल लकड़ी की चिता लग रहे थे कि उसी के टोल का अनंत लाल पुत्र रामलखन रोते चिल्लाते हुए आकर वादी को बताया कि तुम्हारी पत्नी कौशल्या को फूल सिंह पुत्र गोपी बलुआ से काट रहा हैं इस बात की जानकारी पर वादी के साथ हीरा सिंह, शिवनारायण सिंह गोपी लाल के घर पहुंचे तो देखा की घर के उत्तर लगभग 50 कदम की दूरी पर खेत में वादी की पत्नी का सिर अलग व धड़ अलग कटा पड़ा है | बताया गया की जादू टोने से भाई एवं भाभी की मौत हुई है जिसके कारण घटनाकरित हुई | अभियुक्त फूल सिंह बलुआ सहित जंगल में भाग गया | उक्त प्रकरण के संदर्भ में अभियुक्त फूल सिंह के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या – 148 /2019 में धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप पत्र माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर – 1 सोनभद्र पीठाशीन माननीय एहसानुल्लाह खान एच जे एस द्वारा निर्णय अनुसार अभियुक्त फूल सिंह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास व मुo – 25000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है | अभियुक्त फूल सिंह अपने जीवन के अंतिम सांस तक आजीवन कारावास के अधीन जेल में रहेगा | मुo 25000 अर्थ दंड नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा | साथ ही धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार वादी शिवमंगल मुo 1,00000 रुपए का प्रतिकर प्रदान किया जाता है | यह प्रतिकर धनराशि जिला सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वादी को प्रदान किया जाएगा |