June 26, 2025 12:51 AM

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दुद्धी-: मोबाइल द्वारा तीन तलाक पत्नी को दिए जाने का मामला पहुंचा थाने।

  • 👈 कनहर सिंचाई परियोजना विस्थापन पैकेज पाने के लालच में किया था शादी।
  • 👈 सास ,ससुर, पति, ननद, जेठ जेठानी, सहित आठ लोगों के खिलाफ हुआ मामला आईपीसी की धारा 147 498 323 504 506 एवं 3/4 डी पी एक्ट मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण 2019) के तहत हुआ पंजीकृत।
  • 👈उत्तर प्रदेश सरकार के तीन तलाक कानून का पीड़ितों को मिल रहा लाभ।

दुद्धी – सोनभद्र 

जितेंद्र चन्द्रवंशी – सोनप्रभात

दुद्धी सोनभद्र- कोतवाली अंतर्गत कोरची निवासी काल्पनिक नाम रेशमा पुत्र अमीरुद्दीन ने 5 वर्ष पूर्व जमीर हुसैन पुत्र बदरुद्दीन निवासी कोर्ची से मुस्लिम रितीरिवाज के अनुसार अपनी पुत्री का निकाह किया था। निकाह के बाद से ही ₹100000 (एक लाख) दहेज के रूप में मांगा जा रहा था और ससुराल पक्ष के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था। जबकि लड़की के मायके पक्ष द्वारा सामर्थ्य अनुसार दहेज दिया गया था, दहेज की भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और लड़की का उत्पीड़न जारी रहा।

पीड़िता का पति सूरत में कारीगरी का कार्य करता है, घटना दिनांक 6 जनवरी 2021 की है , फोन द्वारा पत्नी को दहेज का पैसा नहीं दिए जाने को लेकर मां बहन की भद्दी भद्दी गाली और जान से मारने की धमकी देते हुए तलाक तलाक तलाक मोबाइल द्वारा दिया गया और घर से निकल जाने अन्यथा की स्थिति में मिट्टी का तेल डालकर जलाने , जान से मारने की धमकी पीड़िता ने दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में दिया है।

साथ ही तलाक की खबर सुनकर जहरूद्दीन पुत्र हसन, नसीमा खातून पत्नी जहीरूद्दीन, आमिर हसन व जलील पुत्रगण जहीरूद्दीन, अफसाना पत्नी अमीर हसन, रबीना बानो पुत्री जहीरूद्दीन समस्त निवासी ग्राम कोरची दुद्धी सोनभद्र, व आजाद पुत्र रोजन अली अतरो बानो पत्नी आजाद अली निवासी ग्राम बैरखड़ थाना विंढमगंज सोनभद्र लामबंद होकर महिला को पटक कर मारने गाली गलौज देने आदि मामले को लेकर उपरोक्त शिकायती प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दुद्धी पंकज सिंह ने मामला पंजीकृत सभी आरोपियों के खिलाफ कर लिया साथ में अमवा र चौकी इंचार्ज जितेन्द्र कुमार भी मौजूद रहे।

 

उधर मीडिया को दिए बयान में कनहर सिंचाई परियोजना में विस्थापन का पैकेज लेने के बाद बहन का उत्पीड़न कई बार किए जाने के शिकायती प्रार्थना पत्र से पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को जरिए पंजीकृत डाक द्वारा भी अवगत कराए जाने की बात पीड़िता के भाई ने कही है।

उत्तर प्रदेश में प्रभावी कानून तीन तलाक को गैरकानूनी माने जाने संदर्भित सरकार के द्वारा कानून लाए जाने के बाद से खुल कर पीड़ित लोग प्रशासन के चौखट पर दस्तक दे रहे हैं और प्रभावी कार्यवाही होने से ऐसे लोग सकते में हैं , कुछ भी हो महिला के साथ इस कानून का लाभ अब प्रभावी रूप में दिखना भी शुरू हो गया है।

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