सोनभद्र – सोनप्रभात-: वेदव्यास सिंह मौर्य/ जितेंद्र चंद्रवंशी
युपी पंचायत चुनाव मे हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।वहीं याचिकाकर्ता को पुनः जाने को कहा है।सीतापुर के अजय कुमार ने 186 पन्ने की याचिका दायर कर वर्ष 1995 को आरक्षण का आधार मानकर आरक्षण जारी करने की मांग की थी।
इस पर यूपी सरकार द्वारा कैबेट भु दाखिल किया गया था, जबकि हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 को 2011 की जनगणना के आधार फैसला सुनाया था।न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े की पीठ ने सुनवाई इनकार कर दिया है।इधर प्रदेश निर्वाचन आयोग के तिथियों की घोषणा कर दिया है।अब पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।लोगों के बीच संसय बना हुआ था कि चुनाव कब और कैसे होगा।अब लोगों का संसय दूर हो गया है।
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